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रजत शर्मा ने ट्रेडमार्क और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा को लेकर जीती ये कानूनी लड़ाई
'इंडिया टीवी' और इसके चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा ने ट्रेडमार्क और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
'इंडिया टीवी' और इसके चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा ने ट्रेडमार्क और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों और 'इंडिया टीवी' के ट्रेडमार्क/लोगो को मान्यता दी है और एक राजनीतिक व्यंग्यकार होने का दावा करने वाले व्यक्ति को “झंडिया टीवी” और “बाप की अदालत” ट्रेडमार्क या लोगो का उपयोग करने से रोक दिया।
'इंडिया टीवी' और रजत शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई शुरू की, ताकि विभिन्न माध्यमों पर उनकी तस्वीर, वीडियो या नाम के उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन में अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके। दरअसल उल्लंघनकर्ता "इंडिया टीवी" और "आप की अदालत" जैसे ट्रेडमार्क/लोगो का अवैध रूप से उपयोग कर रहा था।
उल्लंघन करने वाली पार्टी, जिसकी पहचान "झंडिया टीवी" के रूप में की गई, वह 'इंडिया टीवी' जैसा लोगो और "बाप की अदालत" नाम का उपयोग कर रही थी।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी रजत शर्मा की तस्वीरों, वीडियो या नाम का उपयोग “या तो ट्रेडमार्क/लोगो/ट्रेडिंग स्टाइल, डोमेन नाम, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो वीडियो सामग्री या किसी भी सेवा के संबंध में” नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ पत्रकार के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
कोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (ट्विटर) को उल्लंघनकारी सामग्री और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया।
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