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Zee मीडिया की इस याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब
जी मीडिया ने एक याचिका दायर की, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की गई है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से ‘जी मीडिया’ (Zee Media) की उस याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें जीसैट-15 सैटेलाइट पर केयू (KU) बैंड से जी के दस टीवी चैनलों को हटाने के सूचना-प्रसारण मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इस तरह की तकनीक ने Zee को प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित लाभ दिया। जी मीडिया ने एक याचिका दायर की, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की गई है और हाई कोर्ट से केयू बैंड पर एक साथ अपने चैनलों को अपलिंक करने के लिए वापस ली गई अनुमति को बहाल करने का आग्रह किया गया है।
जी मीडिया के जिन दस चैनलों को हटाने का आदेश दिया गया है उनमें ‘जी हिन्दुस्तान’ (Zee Hindustan), ‘जी 24 कलाक’ (Zee 24 Kalak), ‘जी सलाम’ (Zee Salaam), ‘जी 24 तास’ (Zee 24 Taas), ‘जी बिहार झारखंड’ (Zee Bihar Jharkhand), ‘जी पंजाब हरियाणा हिमाचल’ (Zee Punjab Haryana Himachal), ‘जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड’ (Zee Uttar Pradesh Uttarakhand), ‘जी राजस्थान’ (Zee Rajasthan), ‘जी ओडिशा’ (Zee Odisha) और ‘जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़’ (Zee Madhya Pradesh Chattisgarh) हैं।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जी मीडिया की याचिका के आधार पर एक नोटिस जारी किया और सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अपनी याचिका में, जी मीडिया ने तर्क दिया था कि चैनल अपलिंकिंग को रोकने वाले एमआईबी के आदेश का आधार उसके साथ साझा नहीं किया गया है।
एमआईबी ने अपनी ओर से कहा है कि जीसैट-15 सैटेलाइट पर होने के कारण ‘जी मीडिया’ चैनलों को डीडी फ्रीडिश पर पहुंच मिलती है, जिससे फ्री-टू-एयर हो जाता है। इससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित लाभ मिल सकता है।
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