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केबल ऑपरेटर्स की याचिका पर अब आज सुनवाई करेगा केरल हाई कोर्ट
केबल ऑपरेटर्स के निकाय ने ब्रॉडकास्टर्स के नोटिस को खारिज कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे एक नए RIO पर हस्ताक्षर करें
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
केरल हाई कोर्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने को तैयार है। मामले की सुनवाई 22 फरवरी यानी आज होगी। सुनवाई में दलीलें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
पिछले हफ्ते के आखिर में डिज्नी स्टार, सोनी और जी जैसे प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने AIDCF के उन सदस्यों को सिग्नल काट दिए हैं, जिन्होंने नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) के तहत नए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
केबल ऑपरेटर्स के निकाय ने पहले ब्रॉडकास्टर्स के नोटिस को खारिज कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे एक नए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) पर हस्ताक्षर करें। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करने और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है।
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