डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने संदिग्ध लेन-देन समय पर न रोकने पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।