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एक मार्च से सिम-बाइंडिंग नियम लागू: बिना सक्रिय सिम नहीं चलेगा वॉट्सऐप
केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियम में कोई ढील न देने का फैसला किया है। 1 मार्च 2026 से मैसेजिंग ऐप्स को सक्रिय सिम से जुड़ा रहना होगा, वरना सेवाएं बंद हो सकती हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 4 hours ago
अगर आप वॉट्सऐप उपयोग करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिम-बाइंडिंग नियम में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। यह नियम वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे संदेश ऐप पर लागू होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाना और फर्जी खातों पर रोक लगाना है।
सरकार के अनुसार, जिस मोबाइल नंबर से खाता बनाया गया है, वही सिम फोन में सक्रिय रहनी चाहिए। यदि सिम हटा दी जाती है या बंद हो जाती है, तो संबंधित ऐप उस उपकरण पर काम नहीं करेगा। पहले केवल छह अंकों के एक बार उपयोग होने वाले पासकोड से प्रवेश के बाद सिम की लगातार जांच नहीं होती थी, लेकिन अब हर समय सिम का सक्रिय और फोन में मौजूद होना अनिवार्य होगा।
यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी नंबरों के दुरुपयोग और साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है। जब हर खाता सत्यापित सिम से जुड़ा रहेगा, तो गलत गतिविधियों की पहचान करना आसान होगा। दूरसंचार विभाग ने यह नियम 28 नवंबर 2025 को जारी किया था और कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। यानी 1 मार्च 2026 तक सभी मंचों को इसे लागू करना होगा।
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