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जुर्माने के खिलाफ याचिका पर Google को NCLAT से नहीं मिली राहत
‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ ने इस दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी को आदेश का पालन करने और ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ द्वारा लगाए गए जुर्माने को 30 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (NCLAT) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) के लिए ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (CCI) द्वारा टेक कंपनी ‘गूगल’ (Google) पर लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। इसके साथ ही ‘NCLAT’ ने इस दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी को आदेश का पालन करने और ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ द्वारा लगाए गए जुर्माने को 30 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि बाज़ार में गूगल के आचरण की ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ की जांच ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया।
‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना दो अलग-अलग मामलों में लगाया गया था, जिसमें पहला करीब 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में 20 अक्टूबर को लगाया था, जबकि एक हफ्ते के भीतर ही दूसरा जुर्माना करीब 936.44 करोड़ रुपए का लगाया था। यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों में अनुचित व्यवहार के लिए लगाया गया था।
यह जुर्माना राशि भारत में कंपनी के विज्ञापन राजस्व (एडवर्टाइजिंग रेवेन्य) का लगभग नौ प्रतिशत है। नियामक ने ‘गूगल’ को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को सही करने का भी निर्देश दिया था।
इसी फैसले को गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष चुनौती दी थी। ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ की दो सदस्यीय पीठ 15 फरवरी से इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले हफ्ते ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब वहां से राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
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