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सरकार के खिलाफ ट्विटर की याचिका को HC ने किया खारिज, लगाया जुर्माना
केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्विटर ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।
सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि इसे जमाने कराने में देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
जस्टिस ने ट्विटर की याचिका खारिज करते हुए कहा, 'मैं केंद्र की इस दलील से सहमत हूं कि उनके पास ट्वीट को ब्लॉक करने और अकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है।’
ट्विटर ने हाई कोर्ट से कहा कि केंद्र के पास सोशल मीडिया पर अकाउंट ब्लॉक करने का जनरल ऑर्डर इश्यू करने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदेशों में वजह भी बताई जानी चाहिए ताकि हम इसे यूजर्स को बताया जा सके। यदि ऑर्डर जारी करते समय वजह नहीं बताई जाती है, तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि बाद में कारण बनाए भी जा सकते हैं।
ट्विटर ने दावा किया था कि सरकार के आदेश सेक्शन 69 ए का उल्लंघन करते हैं। सेक्शन 69 ए के तहत अकाउंट यूजर्स को उनके ट्वीट और अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर जानकारी देनी होती है। लेकिन मंत्रालय ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया।
वहीं, केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि ट्विटर अपने यूजर्स की तरफ से नहीं बोल सकता है। इस मामले में उसका कोर्ट में अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश बिना विवेक के या एकतरफा तरीके से नहीं लिया गया था। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे, जिससे लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस की घटनाओं को रोका जा सके।
बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने इस साल 21 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 30 जून को फैसला सुनाया और 45 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा।
वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे ट्विटर कुछ सीखेगी। जो भी कंपनी भारत के नागरिक और सरकार के साथ काम कर रही है उसे देश के कानून के तहत काम करना होगा। आप ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ने की गुजांइश है। मुझे उम्मीद है कि जैक डोर्सी को इससे यह सीख मिलेगी कि भारत सरकार पहले, आज और भविष्य में भी कानून के अनुसार ही काम कर रही है।
टैग्स ट्विटर जुर्माना 50 लाख