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गूगल को झटका, अभी 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% करना होगा जमा
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और गूगल (Google) के बीच की लड़ाई अब अब नए मोड़ पर पहुंच गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और गूगल (Google) के बीच की लड़ाई अब अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) में याचिका दायर की थी, जोकि 4 जनवरी यानी मंजूर कर ली गई है। यानी अब NCLAT याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।
हालांकि ट्रिब्यूनल ने गूगल को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी। NCLAT ने गूगल को जुर्माने की राशि का 10 फीसदी अंतरिम तौर पर जमा करने का आदेश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई अब अप्रैल में हो सकती है।
बता दें कि CCI ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के चलते गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी फैसले के खिलाफ गूगल ने NCLAT में याचिका दायर की थी।
बता दें कि इससे पहले हाल ही में CCI ने गूगल को रिकवरी के लिए डिमांड नोटिस जारी किया है। दरअसल, गूगल को यह नोटिस निर्धारित समय के भीतर जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर जारी किया गया। CCI ने यह निर्देश दिया था कि नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर ही गूगल को दंड का भुगतान करना होगा। प्रतिस्पर्धी कानूनों में कहा गया है कि यदि कोई इकाई मांग नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं देती है, तो नियामक जुर्माना राशि वसूलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
CCI ने अक्टूबर में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना दो अलग-अलग मामलों में लगाया गया था, जिसमें पहला करीब 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में 20 अक्टूबर को लगाया था, जबकि एक हफ्ते के भीतर ही दूसरा जुर्माना करीब 936.44 करोड़ रुपए का लगाया था। यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों में अनुचित व्यवहार के लिए लगाया गया था।
गूगल ने NCLAT के समक्ष इस कार्रवाई के खिलाफ अपील दायर ही की थी।
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