दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर के उस हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को 'आकस्मिक कार्यकर्ता' नियुक्त किया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो