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फेसबुक-वॉट्सऐप को लगा दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका
सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक (Facebook) और मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक (Facebook) और मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा नई निजता नीति (Privacy policy) की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी।
जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और वॉट्सऐप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि सीसीआई (CCI) का आदेश किसी प्रमुख पद के दुरुपयोग की जांच को नहीं दर्शाता, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंतित है। अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की थी, जिसमें उसने कहा था कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।
सीसीआई ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था, ‘वॉट्सऐप नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और यूजर्स को लाने के लिए ग्राहकों की ‘अवांछित निगरानी' कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और वॉट्सऐप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच करने के आदेश दिए हैं।
सीसीआई ने कोर्ट से ये भी कहा था कि जांच के बाद ही ये पता चल सकता है कि क्या वॉट्सऐप द्वारा डेटा कलेक्शन और उसको फेसबुक के साथ शेयर करना, क्या इतने बड़े पद का गलत इस्तेमाल है। जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसमें यूजर का लोकेशन, इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वो किससे बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर यूजर का प्रोफाइल बनाया जा सकता और इसके जरिए टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग की जा सकती है।'
दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने कोर्ट में कहा था, 'जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी का मामला देख रहे हैं तो इसमें सीसीआई को नहीं आना चाहिए और न ही दखल देना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा था, 'यूजर्स की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित है और वॉट्सऐप लोगों के चैट्स पर नजर नहीं रखता है।' इस पर सीसीआई ने कहा था, 'वह व्यक्तियों की प्राइवेसी के उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम देख रहा है।'
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