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गूगल को झटका, इस तरह की शिकायतों पर CCI ने दिए जांच के आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी गूगल को बड़ा झटका लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। दरअसल, गूगल पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन न्यूज मार्केट में अपनी प्रमुख स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग किया है।
इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आईएनएस) ने गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अपने एक बयान में आईएनएस ने कहा कि अल्फाबेट इंक (गूगल की मूल कंपनी), गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड भारतीय ऑनलाइन न्यूज मीडिया मार्केट में रेफरल सेवाएं और गूगल एड टेक (Google Ad Tech) सेवाएं ऑनलाइन न्यूज से संबंधित अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।
आईएनएस ने आरोप लगाया कि डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए गए न्यूज प्रड्यूसर्स /पब्लिशर्स को उनके कंटेंट के लिए उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों के लिए उपयुक्त कंटेंट बनाने में भारी निवेश किया है, जो गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्यूज आइटम खोजते हैं।
आईएनएस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन सहित कई देशों ने कंटेंट प्रड्यूसर्स को उनके कंटेंट और खोज परिणामों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा देने के लिए गूगल सहित टेक कंपनियों की आवश्यकता के लिए कानून पारित किया है। न्यूज मीडिया घरानों को गूगल द्वारा इस बात पर पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है कि एकत्र किए गए कुल विज्ञापन राजस्व कितना है और कितना वास्तविक प्रतिशत मीडिया संगठनों को दिया जा रहा है।
यूरोपीय प्रकाशक परिषद (EPC) ने भी गूगल के डिजिटल ऐड बिजनेस के खिलाफ अविश्वास जताते हुए यूरोपीय आयोग में शिकायत भी दर्ज करवा चुका है जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने ऐड टेक वैल्यू चेन का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। सीसीआई ने आईएनएस की दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि दुरुपयोग के ये आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आते हैं और इसके लिए महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
आईएनएस ने कहा कि सीसीआई ने आईएनएस द्वारा पेश की गई जानकारी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) द्वारा इसी तरह की दलीलों पर एक आदेश पारित किया है।
जनवरी में भी सीसीआई ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिए थे। डीएनपीए की शिकायत के बाद भी सीसीआई ने माना था कि गूगल प्रथमदृष्ट्या प्रतिस्पर्धा कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है।
बता दें कि वर्तमान में इस एसोसिएशन में दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिन्दुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, जागरण न्यू मीडिया, ईनाडु और मलयालम मनोरमा इसके सदस्य हैं।
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