होम / सोशल मीडिया / गूगल को झटका, इस तरह की शिकायतों पर CCI ने दिए जांच के आदेश

गूगल को झटका, इस तरह की शिकायतों पर CCI ने दिए जांच के आदेश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश दिया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी गूगल को बड़ा झटका लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। दरअसल, गूगल पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन न्यूज मार्केट में अपनी प्रमुख स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग किया है।

इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आईएनएस) ने गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अपने एक बयान में आईएनएस ने कहा कि अल्फाबेट इंक (गूगल की मूल कंपनी), गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड भारतीय ऑनलाइन न्यूज मीडिया मार्केट में रेफरल सेवाएं और गूगल एड टेक (Google Ad Tech) सेवाएं ऑनलाइन न्यूज से संबंधित अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।

आईएनएस ने आरोप लगाया कि डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए गए न्यूज प्रड्यूसर्स /पब्लिशर्स को उनके कंटेंट के लिए उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों के लिए उपयुक्त कंटेंट बनाने में भारी निवेश किया है, जो गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्यूज आइटम खोजते हैं। 

आईएनएस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन सहित कई देशों ने कंटेंट प्रड्यूसर्स को उनके कंटेंट और खोज परिणामों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा देने के लिए गूगल सहित टेक कंपनियों की आवश्यकता के लिए कानून पारित किया है। न्यूज मीडिया घरानों को गूगल द्वारा इस बात पर पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है कि एकत्र किए गए कुल विज्ञापन राजस्व कितना है और कितना वास्तविक प्रतिशत मीडिया संगठनों को दिया जा रहा है। 

यूरोपीय प्रकाशक परिषद (EPC) ने भी गूगल के डिजिटल ऐड बिजनेस के खिलाफ अविश्वास जताते हुए यूरोपीय आयोग में शिकायत भी दर्ज करवा चुका है  जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने ऐड टेक वैल्यू चेन का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। सीसीआई ने आईएनएस की दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि दुरुपयोग के ये आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आते हैं और इसके लिए महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

आईएनएस ने कहा कि सीसीआई ने आईएनएस द्वारा पेश की गई जानकारी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) द्वारा इसी तरह की दलीलों पर एक आदेश पारित किया है।

जनवरी में भी सीसीआई ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिए थे। डीएनपीए की शिकायत के बाद भी सीसीआई ने माना था कि गूगल प्रथमदृष्ट्या प्रतिस्पर्धा कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है।

बता दें कि वर्तमान में इस एसोसिएशन में दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिन्दुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, जागरण न्यू मीडिया, ईनाडु और मलयालम मनोरमा इसके सदस्य हैं।


टैग्स शिकायत गूगल सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच के आदेश
सम्बंधित खबरें

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका: राजदीप सरदेसाई ने पूछा ये बड़ा सवाल

यह फैसला ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने टैरिफ को अपने प्रशासन की आर्थिक और विदेश नीतियों का एक अहम हिस्सा बना दिया है। उन्होंने यह फैसला कांग्रेस की राय के बिना ही लिया है।

15 hours ago

राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखे कांग्रेस: अमिश देवगन

विपक्ष का अधिकार है कि वह सरकार से सवाल करे, नीतियों की आलोचना करे और जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान सर्वोपरि रहने चाहिए।

15 hours ago

कांग्रेस का प्रदर्शन बना राष्ट्रीय शर्म का विषय: चित्रा त्रिपाठी

भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

15 hours ago

भारत की कंपनियों के बड़े होने पर नजर रखिए: हर्षवर्धन त्रिपाठी

यह निवेश केवल डेटा सेंटर के विस्तार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह 5-गीगावाट, 250 बिलियन डॉलर के इंटीग्रेटेड एनर्जी-और-कंप्यूट इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

1 day ago

सरकारी खजाने का दुरुपयोग राज्यों को कंगाल कर रहा: अखिलेश शर्मा

कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और धन की कमी की शिकायत कर रही हैं।

1 day ago


बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की फैक्ट-चेकिंग यूनिट मामले में याचिका फिर से की बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

12 hours ago

वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता की किताब ‘Revolutionary Raj’ का लोकार्पण आज

वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री सम्मानित आलोक मेहता अपनी नई कॉफी-टेबल बुक “Revolutionary Raj – Narendra Modi’s 25 Years” का लोकार्पण 21 फरवरी 2026 को करने जा रहे हैं।

12 hours ago

प्रसार भारती ने WAVES पर सैटेलाइट टीवी चैनलों को जोड़ने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई

प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म WAVES पर सैटेलाइट टीवी चैनलों को जोड़ने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।

11 hours ago

WBD डील पर Paramount को शुरुआती राहत, अमेरिका में एंटीट्रस्ट अवधि पूरी

Warner Bros. Discovery को खरीदनें को लेकर बड़ी कंपनियों के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर यह डील किसके हाथ लगती है

11 hours ago

OpenAI के CEO ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत को बताया AI का बड़ा केंद्र

पीएम मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों और टेक कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली युवा हैं, जिनमें AI के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत है।

12 hours ago