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अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा, राहुल शिवशंकर ने किया ये बड़ा सवाल!
केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में एक अप्रैल (39 दिन) से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिव शंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की और अपनी राय व्यक्त की।
उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 1 जून तक 20 दिन की अंतरिम जमानत दी, ताकि वह उस चुनाव में अपनी इच्छानुसार प्रचार कर सकें, जिसमें वह चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अगर खालिस्तानी कथित आतंकी समर्थक अमृतपाल अपने लिए प्रचार करने के लिए जमानत मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसके अलावा क्या यह "खास" मिसाल उन पर लागू होगी, आइए उन 4 लाख लोगों को न भूलें जो जेल में हैं, लेकिन अभी भी मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं?'
आपको बता दें कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अप्रैल (39 दिन) से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले 11 दिन वे ED की हिरासत में रहे। हालांकि, उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।
SC grants Delhi CM Kejriwal 20 day interim bail till June 1 so he can campaign to his heart's desire in an election he isn't even contesting.
— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) May 10, 2024
What will SC do if Khalistani alleged terror sympathiser Amritpal asks for bail to campaign for his own self?
Additionally will this…
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