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बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस समूह के पक्ष में दिया ये आदेश
मीडिया समूह की याचिका पर जस्टिस एससी गुप्ते की सिंगल बेंच ने की मामले की सुनवाई
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
‘इंडियन एक्सप्रेस’ (Indian Express) समूह को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,हाई कोर्ट ने प्रशांत गोयनका को अपने अखबार में रामनाथ गोयनका के नाम अथवा फोटो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। प्रशांत गोयनका ‘सजग समाचार परिवर्तन का’ (Sajaga Samachar Parivartan Ka) नाम से बेंगलुरु में अखबार निकालते हैं।
इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में कहा गया था कि प्रशांत गोयनका खुद को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के संस्थापक रामनाथ गोयनका का नाती बताते हुए उनकी फोटो व नाम का इस्तेमाल अपने अखबार में कर रहे हैं।
अपनी याचिका में इंडियन एक्सप्रेस ने कोर्ट से मांग की थी कि 24 नवंबर को होने वाले एक अवॉर्ड समारोह के लिए रामनाथ गोयनका के नाम का इस्तेमाल करने से प्रशांत गोयनका को रोका जाए। वादी पक्ष की याचिका पर जस्टिस एससी गुप्ते की एकल खंडपीठ (Single Bench) ने सुनवाई के बाद प्रशांत गोयनका और अन्य को ‘सजग समाचार परिवर्तन का’ अखबार में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम और फोटो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
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