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जब महिला मंत्री ने पत्रकार का छीना फोन, मचा बवाल...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। [caption id="attachment_35822" align="alignleft" width="250"] अनुषा रहमान, सूचना तकनीक व दूरसंचार राज्य मंत्री,
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
[caption id="attachment_35822" align="alignleft" width="250"]पाकिस्तान में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मंत्री द्वारा पत्रकार के हाथ से मोबाइल फोन छीन लेने की घटना सामने आई है। यह आरोप सूचना तकनीक व दूरसंचार राज्य मंत्री अनुषा रहमान पर लगा है। हालांकि इस मामले के संज्ञान में आते ही तमाम पत्रकारों ने कोर्ट परिसर के बाहर इसका विरोध किया।
बता दें कि अनुषा रहमान ने पत्रकार आजम गिल का सेल फोन उस समय जब्त कर लिया, जब पत्रकार कोर्ट परिसर में अपने मोबाइल से रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक के साथ-साथ उनकी विडियो बना रहा था।
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुषा रहमान ने पत्रकार की जैकेट खींचते हुए, पहले तो उसका फोन छीन लिया और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि तुम मेरी विडियो क्यों बना रहे हो?
महिला मंत्री ने न केवल पत्रकार का फोन जब्त कर लिया, बल्कि उसे इसका परिणाम भुगतने और जेल भेजने की धमकी भी दे डाली।
उन्होंने कहा, ‘मैं फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) को फोन कर रही हूं। मैं आईटी मिनिस्टर हूं और तुम्हें साइबर अपराध कानून के तहत 14 साल के लिए जेल में डलवा दूंगी।’ इसके बाद उन्होंने रिपोर्टर से तुरंत मोबाइल की फुटेज डिलीट करने को कहा।
यह पूरा प्रकरण, अदालत के कमरे नंबर 2 के सामने हुआ, जहां पनामा मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके बाद पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेताओं की होने वाली प्रेस बात का बहिष्कार कर दिया।
इसके बाद रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक और सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास व्यर्थ रहा।
पत्रकारों ने मांग कि या तो सूचना राज्य मंत्री पत्रकार आजम गिल से माफी मांगे, या वे प्रेस वार्ता का बहिष्कार जारी रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि बाद में मंत्री ने पत्रकार का फोन छीनने की बात से इनकार कर दिया।
महिला मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी का मोबाइल नहीं छीना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति चुपके से कोर्ट परिसर में विडियो बना रहा था, जो कि गैर-कानूनी है और इसके लिए उस व्यक्ति ने माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोर्ट के अंदर गुप्त तरीके से किसी दूसरे की विडियो बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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