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पत्रकार सौम्या हत्याकांड मामले में दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में सजा को दी चुनौती
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में चार दोषियों में से दो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में चार दोषियों में से दो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी है। दरअसल, साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को चारों दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा के अलावा जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी।
बता दें कि इस मामले में साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने चारों दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा के अलावा जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा पाने वालों में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल थे। वहीं पांचवें दोषी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई थी। साकेत कोर्ट ने इन चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
इनमें से दो आरोपियों बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है।
साकेत कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा पर दोषी बलजीत मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि उसको मिली सजा उचित नहीं है। उसे अपना पक्ष पूरी तरह नहीं रखने दिया गया।
गौरतलब है कि 30 सितंबर 2008 को उस वक्त गोली मारकर सौम्या की हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के आधार पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को सौम्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) भी लगाया था।
सौम्या केस में आरोपितों ने खुलासा किया था कि उन्होंने हत्या इसलिए की, क्योंकि सौम्या की सेंट्रो उनकी कार से आगे निकल गई थी। हत्यारों ने सौम्या के सिर में गोली मारी थी, जिसकी वजह से कार डिवाइडर पर चढ़ गई। शुरू में पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का केस समझा, लेकिन जब सौम्या के सिर से गोली निकली तो मामला सुलझा।
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