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मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी को मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में लोअर कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में लोअर कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। उनके खिलाफ मानहानि का केस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दायर किया हुआ है।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने मानहानि की शिकायत पर स्वाति चतुर्वेदी को लोअर कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और बग्गा से दो सप्ताह में उस पर जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ने तब तक कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की बात कही।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि उपलब्ध साक्ष्यों से मानहानि का कोई मामला नहीं बनता और शिकायती ने अपने इस दावे की पुष्टि के लिए गवाहों को निचली अदालत में पेश तक नहीं किया कि चतुर्वेदी के कृत्य से उनकी साख को बट्टा लगा है।
चतुर्वेदी के कथित रूप से 2017 में किये गये एक ट्वीट को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बग्गा ने न केवल एक बार एक वकील की पिटाई की थी, बल्कि उन्हें यौन उत्पीड़न के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।
बग्गा के वकील ने लोअर कोर्ट में कहा था कि भाजपा प्रवक्ता बनने के बाद यह ट्वीट किया गया था। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चतुर्वेदी को मई 2018 में बग्गा द्वारा दायर मामले में उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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