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एक साल से गिरफ्तार इस पत्रकार पर पुलिस नहीं साबित कर पाई दोष, अदालत ने किया बाइज्जत बरी
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल जिस पत्रकार पर पुलिस ने माओवादी से ताल्लुक रखने का आरोप लगाया था, उसे गुरुवार को अदालत ने दोषमुक्त करार देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल जिस पत्रकार पर पुलिस ने माओवादी से ताल्लुक रखने का आरोप लगाया था, उसे गुरुवार को अदालत ने दोषमुक्त करार देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है।
बस्तर के कंदवाड़ा गांव का निवासी पत्रकार सोमारू नाग को पिछले साल 16 जुलाई को बस्तर के दरभा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह जगदलपुर की सेंट्रल जेल में बंद था। सोमारू नाग पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 395, 506, 342, 435, 120 बी और आर्म एक्ट की धारा 25, 26 लगाई गई थी।
गुरुवार को आए इस फैसले ने बस्तर पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने उन पर माओवादियों के साथ हिंसक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही वे जेल में थे।
नाग के वकील अरविंद चौधरी ने कहा, ‘पुलिस ने जितने भी झूठे आरोप लगाये थे, उनके पक्ष में कोई भी सबूत अदालत में पेश कर पाने में पुलिस असफल रही।’
सोमारू नाग के साथ गिरफ्तार किए गए रामलाल और दसमन नामक दो ग्रामीणों को भी अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए।
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