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अब केबल ऑपरेटरों को दिखाने ही पड़ेंगे 20 चैनल
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इसमें डिजिटाइजेशन के माध्यम से शहरी इलाके के केबल ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से दूरदर्शन के 20 चैनलों का प्रसारण करना होगा। सूचना एवं प्रसारण
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इसमें डिजिटाइजेशन के माध्यम से शहरी इलाके के केबल ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से दूरदर्शन के 20 चैनलों का प्रसारण करना होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू के साथ अधिकारियों की बैठक में यह विषय उठा कि कई केवल नेटवर्क सभी अनिवार्य चैनलों का प्रसारण नहीं करते हैं। दरअसल यह मुद्दा पहले भी दूरदर्शन के अधिकारी उठा चुके हैं।
एक अधिकारी ने बताया, ‘मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दूरदर्शन और अन्य चैनल जिनका प्रसारण करना अनिवार्य है, उन्हें नियमों के तहत सभी परिचालकों को प्रसारित करना चाहिए।’
मंत्रालय ने इससे पहले एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार परिचालकों को दूरदर्शन और लोक सभा और राज्यसभा टीवी समेत 20 चैनलों का प्रसारण उन सभी शहरों में करना चाहिए जहां डिजिटलीकरण को लागू किया गया।
कुछ दूरदर्शन चैनल और संसद के दो चैनलों का प्रसारण भी उन क्षेत्रों में अनिवार्य है जहां पूर्ण डिजिटलीकरण नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि यह पाया गया है कि सभी नेटवर्क जरूरी चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं।
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