मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि इन पत्रकारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास हैदराबाद में वैकल्पिक जमीन या अपना घर नहीं है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो