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शेमारू एंटरटेनमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
कंपनी ने कहा है कि वह पूरे मामले की कानूनी समीक्षा कर रही है और अपने वकीलों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।
Vikas Saxena 21 hours ago
शेमारू एंटरटेनमेंट को टैक्स मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 13 फरवरी 2026 को उसे बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत (इंटरिम ऑर्डर) मिली है।
कंपनी ने पहले जारी किए गए शो कॉज नोटिस और उससे जुड़े आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। अब अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक संबंधित नोटिस या आदेश के आधार पर कंपनी के खिलाफ कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कंपनी पर कथित तौर पर 70.26 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को गलत तरीके से लेने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही लागू ब्याज और बराबर रकम की पेनल्टी लगाने की भी बात कही गई थी। यह कार्रवाई CGST एक्ट 2017 और IGST एक्ट 2017 के तहत बताई गई है।
इसके अलावा कंपनी पर 63.35 करोड़ रुपये की अलग पेनल्टी का भी आरोप है। इतना ही नहीं, कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और सीएफओ पर भी 133.61 करोड़ रुपये-रुपये की व्यक्तिगत पेनल्टी लगाने की बात कही गई है।
हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद अभी कंपनी के खिलाफ कोई जबरन वसूली या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी जब तक कोर्ट अंतिम आदेश नहीं देता, तब तक स्थिति यथावत रहेगी।
कंपनी ने कहा है कि वह पूरे मामले की कानूनी समीक्षा कर रही है और अपने वकीलों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। यह जानकारी कंपनी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत NSE और BSE को दी है।
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