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शेमारू एंटरटेनमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले में मिली बड़ी राहत
शेमारू एंटरटेनमेंट (Shemaroo Entertainment Limited) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
Vikas Saxena 1 hour ago
शेमारू एंटरटेनमेंट (Shemaroo Entertainment Limited) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने 25 फरवरी 2026 को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे 25 फरवरी 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश मिला है, जिसमें कंपनी की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर कर लिया गया है।
कंपनी ने यह जानकारी एनएसई और बीएसई को सेबी के नियमों के तहत दी है। मामला कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर (JMD), चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के खिलाफ लगाए गए कथित जुर्माने से जुड़ा था। इन अधिकारियों पर CGST और MGST कानून के तहत भारी पेनल्टी लगाने का आदेश दिया गया था।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ जारी किए गए शो-कॉज नोटिस और मूल आदेश (Order-in-Original) कानूनन सही अधिकार क्षेत्र में नहीं थे और टिकाऊ नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने इन्हें रद्द कर दिया। यानी JMD, CEO और CFO के खिलाफ जारी पेनल्टी आदेश को खारिज कर दिया गया है।
मामले में आरोप था कि कंपनी ने करीब 70.26 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) गलत तरीके से लिया है, जिस पर ब्याज और बराबर की पेनल्टी की मांग की गई थी। इसके अलावा CGST एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत 63.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर 133.61 करोड़ रुपये प्रत्येक का अलग से जुर्माना प्रस्तावित किया गया था।
अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के खिलाफ लगाया गया यह जुर्माना रद्द हो गया है। कंपनी ने अपने बयान में साफ कहा है कि इस आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति या कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
कंपनी की ओर से कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर मीनाक्षी ए. पंसारी ने यह जानकारी शेयर बाजार को दी है।
कुल मिलाकर, शेमारू एंटरटेनमेंट के लिए यह एक बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही है, जिससे कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को बड़ी पेनल्टी से छुटकारा मिल गया है।
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