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सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार की उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
पैगंबर मोहम्मद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर टीवी एंकर और ‘टाइम्स नेटवर्क’ की ग्रुप एडिटर व ‘टाइम्स नाउ नवभारत’ की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार को बड़ी राहत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में दर्ज एफआईआर को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।
इसके साथ ही जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली की बेंच ने नाविका कुमार की उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की है।
गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता (अब निलंबित) नुपुर शर्मा द्वारा कुछ माह पूर्व पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में देश-विदेश में आग भड़क उठी थी। भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश को देखते हुए बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस आग की चिंगारी नाविका कुमार तक भी पहुंच गई थी और उनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर कराई गई थीं। इन एफआईआर में नाविका कुमार पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था।
इन एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 25 मई की रात नौ बजे जब नाविका कुमार अपने प्राइम टाइम शो ‘द न्यूज ऑवर’ को होस्ट कर रही थीं, तब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। हालांकि, ‘टाइम्स नाउ’ ने नुपुर की टिप्पणी से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए दावा किया था कि यह उनका समर्थन नहीं करता है।
चैनल द्वारा एक बयान में कहा गया था, ‘हम अपनी बहस के प्रतिभागियों से संयम बनाए रखने और साथी पैनलिस्टों के खिलाफ असंसदीय भाषा में शामिल नहीं होने का आग्रह करते हैं।‘
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