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GTPL Hathway को बड़ी राहत, ₹45.90 लाख की पेनल्टी रद्द
डिजिटल केबल टीवी सेवाएं देने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर GTPL Hathway Limited को टैक्स मामले में बड़ी राहत मिली है।
Vikas Saxena 1 month ago
डिजिटल केबल टीवी सेवाएं देने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर GTPL Hathway Limited को टैक्स मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (अपील) ने कंपनी पर लगाई गई ₹45,90,396 की पेनल्टी को रद्द कर दिया है।
दरअसल, 5 सितंबर 2023 को सहायक आयुक्त, रुद्रपुर ने GTPL Hathway पर यह जुर्माना लगाया था, जिसकी जानकारी कंपनी ने 6 सितंबर 2023 को दी थी। इसके बाद कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
अब 7 जनवरी 2026 को आए फैसले में संयुक्त आयुक्त (अपील), राज्य कर, रुद्रपुर ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में न सिर्फ पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है, बल्कि कंपनी द्वारा जमा की गई रकम वापस करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
GTPL Hathway पर 5 सितंबर 2023 को रुद्रपुर (उत्तराखंड) के सहायक आयुक्त ने ₹45,90,396 की पेनल्टी इसलिए लगाई थी क्योंकि राजस्व विभाग का आरोप था कि कंपनी ने सामान एक राज्य (दिल्ली) से दूसरे राज्य (उत्तराखंड) भेजते समय सही तरीके से इनवॉइस और टैक्स नहीं बनाया, बल्कि बस डिलीवरी चालान और ई-वे बिल के आधार पर भेज दिया और टैक्स नहीं लिया। यह GST/UKGST नियमों के खिलाफ माना गया था।
टैक्स अधिकारियों का कहना है कि जब भी कंपनी किसी राज्य से दूसरे राज्य में अपना सामान या सेवा/उपकरण भेजे, तो उस पर सही तरीके से इनवॉइस बनाना और टैक्स चार्ज करना जरूरी है। यहां उन्होंने माना कि कंपनी ने सेवा/उपकरण एक राज्य (दिल्ली) से दूसरे राज्य (उत्तराखंड) भेजते समय सही तरीके से इनवॉइस और टैक्स नहीं बनाया, बल्कि बस डिलीवरी चार्ज और ई-वे बिल के आधार पर भेज दिया और टैक्स नहीं लिया। यह GST/UKGST नियमों के खिलाफ माना गया, इसीलिए पेनल्टी लगायी गई।
लेकिन अब कंपनी ने अपनी अपील में सफलतापूर्वक यह पेनल्टी रद्द करवा ली और जो रकम जमा की थी उसे वापस लेने का आदेश मिला।
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