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मद्रास हाई कोर्ट ने नए IT नियमों के कुछ उपबंधों पर लगाई रोक, पढ़ें पूरा मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ताओं के यह आशंका जताने पर किया कि इन उपबंधों के चलते मीडिया की स्वतंत्रता बाधित होगी और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं।
मद्रास हाई कोर्ट ने आइटी नियम नौ के उपबंध (1) और (3) पर रोक लगाई है। ये उपबंध आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं। इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था।
बता दें कि पिछले महीने 14 अगस्त को ऐसे ही मामले में बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया था। बंबई हाई कोर्ट ने तब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक ‘आचार संहिता’ का पालन करें।
मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने गुरुवार को कर्नाटकी संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जनहित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगायी है। इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं। इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील में प्रथम दृष्टया आधार है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है।
पीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले लंबित हैं और उन पर अगले महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई होनी है। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
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