इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी पोस्ट को केवल 'लाइक' करना उसे न तो प्रकाशित करने के बराबर है और न ही प्रसारित करने जैसा माना जा सकता है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।