हालांकि अदालत ने ये जरूर कहा कि इस केस में राहुल गांधी को कानून के तहत अधिकतम सजा क्यों दी गई, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो