सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का यह कथन स्वागत योग्य है कि पत्रकारों को अदालती कार्रवाई कवर करने के लिए अदालत परिसर तक आने की ज़रूरत नहीं है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो