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TRAI ने नए टैरिफ ऑर्डर लागू करने की बढ़ाई तारीख
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि चल रही परामर्श प्रक्रिया और हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के कारण ही यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 (NTO 2.0) को लागू करने की समय सीमा 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी है। नियामक ने कहा कि चल रही परामर्श प्रक्रिया और हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के कारण ही यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के तहत, ब्रॉडकास्टर्स को अब प्राधिकरण को नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी तरह के बदलाव बारे में 30 नवंबर 2022 तक सूचित करना होगा और साथ ही ऐसी सूचनाओं को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा।
वहीं, जिन प्रसारकों ने पहले ही अपने रियो (RIO) जमा कर दिए हैं, वे 30 नवंबर 2022 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।
इसके अलावा, सभी डीपीओ को 31 दिसंबर 2022 तक, पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी), पे चैनलों के बुके व पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना को प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा और साथ ही ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा। डीपीओ, जिन्होंने पहले ही अपना रियो जमा कर दिया है, वे भी 31 दिसंबर 2022 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।
नियामक ने प्रसारकों और डीपीओ को एक पत्र में कहा कि इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि 28 फरवरी 2023 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाए।
बता दें कि इससे पहले 1 जून 2022 को, ट्राई ने सभी प्रसारकों को 31 अगस्त 2022 तक नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों के प्रति माह एमआरपी और बुके की संरचना व एमआरपी में किसी भी तरह का कोई बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, इसने सभी डीपीओ को निर्देश दिया था कि 30 सितंबर 2022 तक पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी), पे चैनलों के बुके और पे व फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैनलों के बुके की संरचना के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा, इसने सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 30 नवंबर 2022 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।
नए नियामक ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण ने ‘प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों’ पर 7 मई 2022 को एक परामर्श पत्र संख्या 05/2022 जारी की।
वहीं अब यह भी बता दें कि 21 जुलाई 2022 को होने वाले परामर्श पत्र पर ओपन हाउस डिस्कशन (OHD) अब 8 सितंबर 2022 के लिए निर्धारित किया गया है।
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