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सुप्रीम कोर्ट से अरनब गोस्वामी को मिली बड़ी राहत
रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को जमानत दे दी है। वर्ष 2018 में कथित रूप से इंटीरियर डिजाइनर को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में चार नवंबर को मुंबई पुलिस द्वारा अरनब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने अरनब गोस्वामी की जमानत के आदेश जारी किए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपित को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए 50000 रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि अरनब गोस्वामी को अलीबाग में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि 2018 में अलीबाग में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नायक ने रिपब्लिक टीवी से उसका भुगतान नहीं मिलने के चलते आत्महत्या कर ली थी। अन्वय ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो का काम किया था।
कथित तौर पर अन्वय नाइक के लिखे सुसाइड नोट में कहा गया था कि अरनब और दो अन्य ने उनके 5.40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज कर दिया था। अरनब गोस्वामी की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई, जब मुंबई में उनके खिलाफ टीआरपी घोटाले की जांच चल रही है।
अलीबाग पुलिस ने वर्ष 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामल दर्ज किया था, लेकिन वर्ष 2019 में राजगढ़ पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। मई 2020 में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने तब नए सिरे से मामले की सीआईडी जांच की घोषणा की थी, जब अन्वय नायक की बेटी ने उनसे संपर्क कर जांच की मांग की थी।
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