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AIDCF की याचिका पर केरल हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई
ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली AIDCF की याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई 23 फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी, जिस पर आज फिर सुनवाई होनी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) की याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई 23 फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी, जिस पर आज फिर सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस शाजी पी. चाली की सिंगल जज बेंच कर रही है।
सुनवाई के तीसरे दिन आज ट्राई के वकील राकेश द्विवेदी ने अपनी दलीलें पूरी कीं। वहीं ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे मुकुल रोहतगी कल अपनी अंतिम दलीलें देंगे।
बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिर में डिज्नी स्टार, सोनी और जी जैसे प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने AIDCF के उन सदस्यों को सिग्नल काट दिए हैं, जिन्होंने नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) के तहत नए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
केबल ऑपरेटर्स के निकाय ने पहले ब्रॉडकास्टर्स के नोटिस को खारिज कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे एक नए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) पर हस्ताक्षर करें। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करने और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है।
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