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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से फटकार : जानें पूरा मामला
अदालत ने इस मुद्दे को रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी के खिलाफ लंबित मामलों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया और अटॉर्नी जनरल से व्यापक गाइडलाइंस तैयार करने को कहा।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 5 months ago
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में मशहूर कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना समेत कई अन्य स्टैंड-अप आर्टिस्ट्स को दिव्यांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया है।
यह मामला SMA Cure Foundation की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ कॉमेडियन्स ने अपने शो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियाँ कीं, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुँची।
याचिका में समय रैना के साथ विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तनवार के नाम शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं, ने साफ कहा कि इस तरह के व्यवहार पर सिर्फ माफी ही नहीं, बल्कि भविष्य में उचित सज़ा और जुर्माने की संभावना भी रहेगी।
अदालत ने इस मुद्दे को रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी के खिलाफ लंबित मामलों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया और अटॉर्नी जनरल से व्यापक गाइडलाइंस तैयार करने को कहा। इन गाइडलाइंस का मकसद यह होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान या आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि SMA Cure Foundation सहित अन्य हितधारकों से राय ली जाए ताकि नियम केवल एक घटना की प्रतिक्रिया न होकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। वहीं, प्रतिवादियों की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि वे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी पोस्ट करेंगे और साथ ही हलफनामा दाखिल करेंगे।
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