कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब को भी आदेश दिया है कि वे ये वीडियो 72 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago