‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ ने इस दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी को आदेश का पालन करने और ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ द्वारा लगाए गए जुर्माने को 30 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है।
टेक कंपनी 'गूगल' (Google) द्वारा दायर याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई है