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लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी जल्द हो: अखिलेश शर्मा
डिप्टी स्पीकर का चुनाव सामान्य तौर पर दूसरे सत्र में होता है। स्पीकर का पद रिक्त होता है या फिर स्पीकर सदन में अनुपस्थित होते हैं, तब उप-सभापति ही कामकाज संभालता है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 5 months ago
उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। वहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस बड़ी जीत के साथ सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे।
इस बीच वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट कर कहा कि अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हो जाए। उन्होंने लिखा, लगे हाथ लोक सभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी करा लेना चाहिए।
पिछले छह वर्षों से खाली है यह पद। संसदीय इतिहास में इतने लंबे समय तक यह पद रिक्त नहीं रहा है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोक सभा जितना जल्दी हो सके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करे।
आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 के मुताबिक, लोकसभा के सदस्य दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर चुनेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी पद रिक्त होता है तो सदन उसका जल्द से जल्द फिर चुनाव करेगा।
डिप्टी स्पीकर चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर का चुनाव करने के तुरंत बाद ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष के चुनाव तारीख तय करता है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव सामान्य तौर पर दूसरे सत्र में होता है।स्पीकर का पद रिक्त होता है या फिर स्पीकर सदन में अनुपस्थित होते हैं, तब उप-सभापति ही कामकाज संभालता है।
लगे हाथ लोक सभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी करा लेना चाहिए। पिछले छह वर्षों से खाली है यह पद। संसदीय इतिहास में इतने लंबे समय तक यह पद रिक्त नहीं रहा है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोक सभा जितना जल्दी हो सके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करे।
— Akhilesh Sharma (@akhileshsharma1) September 9, 2025
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