वक्फ बोर्ढ की ओर से पारित किसी भी प्रस्ताव के लिए 45 दिन की टाइम लिमिट होगी। यानी वक्फ के फैसले जस के तस तुरंत लागू नहीं होंगे। इसकी बजाय 45 दिन की एक अवधि होगी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।