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नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह मामला नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल और सोनिया के खिलाफ चार्जशीट पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट, में चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की याचिका मंजूर करते हुए अगले साल 12 मार्च 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को केवल 50 लाख रुपए में 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई।
तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 में एक व्यक्ति ने प्राइवेट कंप्लेंट दायर किया था, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया।
ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ED का दावा है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।
ED का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन नामक प्राइवेट कंपनी के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए का निवेश किया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं।
ED ने आरोप लगाया कि इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी गई है, जबकि संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए बताया गया है।
यह केस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू और 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। इसे AJL प्रकाशित करता था। 2008 में अखबार बंद हो गया और उसके अधिग्रहण को लेकर विवाद और घोटाले की खबरें सामने आने लगीं।
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