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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर मीडिया को दी ये सलाह

मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों और सभी मीडिया प्रारूपों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। 

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन व ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से बचें।

मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों और सभी मीडिया प्रारूपों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। 

मंत्रालय ने हाल की घटनाओं को देखते हुए यह परामर्श जारी किया है। इस तरह की घटनाओं में मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों के प्रकाशकों ने सट्टे और जुए से संबंधित वेबसाइटों के विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जो मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और विभिन्न नियम कानूनों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इसे लेकर मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया। 

मंत्रालय ने एक खास सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

मीडिया के कानूनी दायित्व के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य पर जोर देते हुए, एडवाइजरी प्रेस काउंसिल के पत्रकारिता आचरण के नियम के प्रावधानों का संदर्भ देती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्रों को ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिसमें कुछ भी गैरकानूनी हो या अवैध हों।

ऐडवाइजरी में आगे कहा गया है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 7 के तहत विज्ञापन सहित सभी पठन-सामग्री के लिए संपादक की जिम्मेदारी को देखते हुए, विज्ञापन इनपुट की जांच नैतिक के साथ-साथ कानूनी दृष्टि से करनी चाहिए। प्रेस का एकमात्र उद्देश्य राजस्व सृजन नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए, प्रेस की बहुत बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी होती है।

मंत्रालय ने पहले भी जून और अक्टूबर, 2022 के महीनों में एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी हैं और इसलिए ऐसी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं।


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