होम / प्रिंट / कोर्ट में इस परेशानी के कारण टला तरुण तेजपाल के खिलाफ फैसला, नई तारीख का ऐलान
कोर्ट में इस परेशानी के कारण टला तरुण तेजपाल के खिलाफ फैसला, नई तारीख का ऐलान
तहलका (Tehelka) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ अपनी सहकर्मी से कथित दुष्कर्म के मामले में गोवा की एक अदालत बुधवार को फैसला सुनाने वाली थी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
तहलका (Tehelka) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ अपनी सहकर्मी से कथित दुष्कर्म के मामले में गोवा की एक अदालत बुधवार को फैसला सुनाने वाली थी, जिसे एक बार फिर टाल दिया गया है। अब इस मामले में 21 मई को फैसला आ सकता है। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल भी अदालत में उपस्थित रहे।
तरुण तेजपाल मामले में गोवा के जिला एवं सत्र न्यायालय मापुसा में बुधवार को फैसला सुनाया जाना था,लेकिन कोर्ट में बिजली नहीं होने के कारण फैसले को टाल दिया गया। ताउते साइक्लोन की वजह से गोवा में बिजली आपूर्ति बाधित थी।
बता दें कि अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी,लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण स्थगन किया गया था।
गोवा पुलिस ने 30 नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट में महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप हैं। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।
तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
तरुण तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला.।
टैग्स मीडिया तरुण तेजपाल तहलका