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अखबार के सर्कुलेशन में गड़बड़ी कर सरकार से ऐंठे विज्ञापन, CBI ने दर्ज किया केस
अखबार के सर्कुलेशन के आंकड़ों में धोखाधड़ी कर सरकार से विज्ञापन ऐंठने का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
अखबार के सर्कुलेशन के आंकड़ों में धोखाधड़ी कर सरकार से विज्ञापन ऐंठने का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी तीन अखबार मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से दो सिवनी और एक जबलपुर का निवासी है।
सीबीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गयी प्राथमिकी के अनुसार, तीन अखबारों के प्रकाशकों/ मालिकों के खिलाफ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले में शिकायत हिमांशु कौशल नाम के एक शख्स ने 13 अगस्त 2021 को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में की थी। अपनी शिकायत में हिमांशु ने इन अखबार मालिकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे।
कौशल ने अपनी शिकायत में कहा कि अखबारों के प्रसार के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर इन अखबारों को भारत सरकार की एजेंसी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) पिछले कई वर्षों से लाखों रुपए के विज्ञापन मिल रहे थे। डीएवीपी अब आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) के तौर पर जाना जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये तीनों दैनिक समाचार पत्र छोटी श्रेणी के समाचार पत्र थे लेकिन उन्होंने अपनी फर्जी प्रसार संख्या दिखाकर मध्यम श्रेणी में पंजीकरण करा लिया था। इसके पीछे कारण यह है कि छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन दरें अलग-अलग हैं और मध्यम श्रेणी के लिए बजट का प्रावधान लगभग दोगुना है।
वहीं, सीबीआई ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों का असली दस्तावेजों के तौर पर इस्तेमाल करने और आपराधिक कदाचार का खुलासा हुआ है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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