बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आईआईएमसी प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार सौमित्र के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी कानून का मामला खारिज किया। अदालत ने कहा, यह प्रशासनिक विवाद था।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।