अंजना ओम कश्यप मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप और 'टीवी टुडे नेटवर्क' (TV Today Network) की मानहानि याचिका पर 'खान सर' (Khan Sir) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है।

Last Modified:
Tuesday, 09 June, 2026
anjanaomkashyap


दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप (Anjana Om Kashyap) और 'टीवी टुडे नेटवर्क' (TV Today Network) की ओर से दायर मानहानि याचिका पर शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' (Khan Sir) तथा अन्य पक्षों से जवाब मांगा है।

हालांकि अदालत ने फिलहाल किसी अंतरिम रोक (Interim Injunction) का आदेश जारी नहीं किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जून के लिए निर्धारित की है।

यह मामला हाल ही में NEET विवाद के दौरान अंजना ओम कश्यप की रिपोर्टिंग और तथाकथित "स्टार टीचर्स" पर की गई टिप्पणियों के बाद सामने आई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, प्रतिवादियों ने अंजना ओम कश्यप के लिए कथित तौर पर "चाटुकार" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पर आरोप लगाए। अंजना ओम कश्यप और 'टीवी टुडे नेटवर्क' (TV Today Network) ने अदालत से 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है।

साथ ही कथित मानहानिकारक सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटाने और उसके आगे प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। याचिका में 'खान सर' (Khan Sir) के अलावा अन्य शिक्षकों और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) के समक्ष हुई।

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