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बांग्लादेश में मीडिया को चेतावनी, शेख हसीना के बयान न दिखाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को चेतावनी दी है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रकाशित या प्रसारित न करें।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 3 months ago
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को चेतावनी दी है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रकाशित या प्रसारित न करें। सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के हवाले से उठाया है।
नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (NCSA) ने सोमवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा कि हसीना के बयान हिंसा, अव्यवस्था और अपराध को भड़काने वाले निर्देश या आह्वान हो सकते हैं, जो समाज में शांति बिगाड़ सकते हैं।
रिलीज में मीडिया से कहा गया, 'हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं।'
एजेंसी ने बताया कि कुछ मीडिया संगठन 'दोषी और भगोड़े' हसीना के कथित बयान प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे बयान साइबर सिक्योरिटी आदेश के तहत अवैध माने जाते हैं और सरकार को अधिकार है कि ऐसा कंटेंट हटाया या ब्लॉक किया जाए, जो राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या जातीय/धार्मिक नफरत को बढ़ावा देता हो या सीधे हिंसा भड़का सकता हो।
NCSA ने यह भी कहा कि गलत पहचान का उपयोग या सिस्टम में गैरकानूनी तरीके से घुसकर नफरत फैलाना या हिंसा के लिए बुलावा देना सजा योग्य अपराध है। इसके लिए अधिकतम दो साल की जेल और/या 10 लाख टका का जुर्माना हो सकता है।
एजेंसी ने यह भी जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन मीडिया को दोषी व्यक्तियों के हिंसक या उत्तेजक बयान प्रसारित करने से बचना चाहिए और अपने कानूनी दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए।
सोमवार को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह सजा उनके द्वारा पिछले साल छात्र-प्रदर्शनों पर की गई कठोर कार्रवाई के 'मानवता के खिलाफ अपराध' के लिए दी गई।
इसी फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी समान आरोपों पर मौत की सजा दी गई। हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उन्हें पहले अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि 'कोई भी, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से ऊपर नहीं है'।
इस फैसले पर हसीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप 'पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित' हैं और यह निर्णय 'निराधारित सरकार द्वारा स्थापित, धोखाधड़ीपूर्ण ट्रिब्यूनल' ने दिया है।
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