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स्टार इंडिया-ट्राई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये निर्णय...
'स्टार इंडिया' (Star India) और 'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) के बीच...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
निशांत सक्सेना।।
'स्टार इंडिया' (Star India) और 'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) के बीच चल रहे टैरिफ ऑर्डर विवाद में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होगी। इससे पहले 'स्टार इंडिया' ने चार जुलाई को 'स्पेशल लीव पिटीशन' (SLP) दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की गई थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 'टाटा स्काई' और 'एयरटेल' की याचिकाओं को तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।
गौरतलब है कि इस मामले में 02 मार्च 2018 को खंडपीठ के अलग-अलग फैसलों के बाद तीसरे जज से रिफरेंस लिया गया था और इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने 23 मई को अपने फैसले में टैरिफ ऑर्डर और टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग और केबल) इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) रेगुलेशंस 2017 को बरकरार रखा था।
मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टैरिफ ऑर्डर टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग और केबल) सर्विसेज (आठ) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ ऑॅर्डर, 2017 के मामले में दिया गया निर्णय तीन जुलाई से प्रभावी हुआ था।
ट्राई का कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट ने 'द टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज (आठ) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ ऑर्डर, 2017' और 'द टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) रेगुलेशंस 2017' को बरकरार रखा था और 'टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वॉलिटी ऑफ सर्विसेज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) रेगुलेशंस 2017' तीन जुलाई से अस्तित्व में आया। ट्राई ने यह भी बताया था कि हाई कोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2017 को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक शपथ पत्र भी दायर किया गया है।
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