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टीवी चैनल देखने में न हो परेशानी, TRAI ने उठाया एक और कदम
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने नए टैरिफ नियमों को लेकर उपभोक्ताओं की...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने नए टैरिफ नियमों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। इसके तहत अब उपभोक्ता ट्राई के कॉल सेंटर में फोन कर कनेक्शन संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्राई को इस तरह की शिकायत मिली थीं कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर नए टैरिफ नियमों को लेकर उपभोक्ताओं को सहयोग नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्राई ने यह भी कहा है कि यदि शिकायत के बाद भी ऑपरेटर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 72 घंटे बाद सबस्क्राइबर को कोई भुगतान नहीं देना होगा।
गौरतलब है कि ट्राई ने डीटीएच और केबल उपभोक्ताओं की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए अपने नए टैरिफ नियमों को लागू करने की आखिरी समय सीमा बढ़ा दी है। ट्राई के नए आदेशों के तहत अब उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक अपने पसंदीदा चैनल का चुनाव कर सकते हैं। नए नियम में कंज्यूमर के पास अपने पसंद के चैनल चुनने का अधिकार दिया गया है और जिन चैनलों को वे देखना चाहेंगे, उन्हीं के लिए भुगतान करना होगा।
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