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कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामलाः कोर्ट ने इस वजह से ठुकराई आरोपी की याचिका, फिर भेजा जेल...
दैनिक भास्कर के समूह संपादक रहे कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
दैनिक भास्कर के समूह संपादक रहे कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार आरोपित सलोनी अरोड़ा को बुधवार को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल, सलोनी कीन्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने फिलहाल रिमांड की गुजारिश तो नहीं कि लेकिन उस पर भादवि की धारा 201 और 205 और बढ़ा दी।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच के आधार पर सलोनी के खिलाफ धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट किए जाने की नई धाराएं लगाई हैं। इसके पहले ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था।
वहीं दूसरी सलोनी के वकील ने जमानत आवेदन पेश किया तो, कोर्ट ने यह कहते हुए लौटा दिया कि इसे सक्षम न्यायालय में लगाएं। जेएमएफसी कोर्ट को इस मामले में जमानत देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट से सलोनी को आगामी 10 सितंबर तक पुनः न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
गौरतलब है कि पुलिस इसके पहले तीन बार सलोनी की पुलिस रिमांड मांग चुकी है, जिसकी अवधि 15 अगस्त को समाप्त होने पर उसे जेएमएफसी अंशुश्री चौहान की कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे आगामी 29 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर जेल से लाकर उसे जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया।
वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त से अब तक 14 दिन की अवधि में सलोनी अरोड़ा से मुलाकात के उसके कोई रिश्तेदार नहीं आए। नीमच में उसकी मां-भाई और रतलाम में बहन रहती है। सलोनी का बेटा उसकी बहन के पास ही रतलाम है। इन में से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया है।
गौरतलब है कि 55 वर्षीय याग्निक प्रमुख हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के समूह संपादक थे। उन्होंने इस अखबार की इंदौर स्थित तीन मंजिला इमारत की छत से 12 जुलाई की रात कथित तौर पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सलोनी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया था। आरोप है कि वह 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। कोर्ट ने अब उसे 10 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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