होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / ‘नेशनल हेराल्ड’ को फौरी राहत, मिली ये तारीख...
‘नेशनल हेराल्ड’ को फौरी राहत, मिली ये तारीख...
‘हेराल्ड हाउस’को लेकर अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाली कंपनी...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
‘हेराल्ड हाउस’ को लेकर अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने ‘हेराल्ड हाउस’ को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर 22 नवंबर तक के लिए स्टे लगा दिया है।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केंद्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए, तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है।
बता दें कि ‘हेराल्ड हाउस’ दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर तक हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। यह आदेश लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि इसके पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद एजेएल के वकील के शीघ्र सुनवाई पर जोर देने के बाद कोर्ट ने इस मामले में 15 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। कोर्ट पहले दिसंबर में मामले की सुनवाई की तारीख तय कर रही थी।
बता दें कि शहरी विकास मंत्रालय ने एजेएल को दिए गए 56 साल पुराने पट्टे को खत्म कर दिया है और 30 अक्टूबर को अपने आदेश में एजेएल को 15 नवंबर को ही (गुरुवार) को परिसर खाली करने को कहा था। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि ये लोग परिसर खाली करने में असफल रहे तो उनके खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराना) अधिनियम, 1971 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
टैग्स नेशनल हेराल्ड