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HC के फैसले से चमके HT के बर्खास्त मीडियाकर्मियों के चेहरे...
'हिन्दुस्तान टाइम्स' (एचटी) से वर्ष 2004 में निकाले गए 272 कर्मचारियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
'हिन्दुस्तान टाइम्स' (एचटी) से वर्ष 2004 में निकाले गए 272 कर्मचारियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें एक माह के भीतर वापस काम पर रखने का आदेश दिया है। अपने आदेश में अदालत ने इन सभी कर्मियों की नौकरी और वेतन वर्ष 2004 से ही बरकरार मानते हुए 'एचटी' को उक्त आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इन मीडिया कर्मियों को नौकरी साथ-साथ बकाया वेतन के रूप में लाखों रुपए भी मिलेंगे। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
दरअसल, 'एचटी' ने वर्ष 2004 में 360 से ज्यादा मीडियाकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि बाद में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी से समझौता कर लिया था। लेकिन 272 कर्मी इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत की शरण में चले गए थे।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया था। इसके खिलाफ कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई थी। यहां आयताराम एंड अदर्स वर्सेज हिन्दुस्तान टाइम्स के मामले की लंबी लड़ाई के बाद अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा तथा अन्य की मेहनत रंग लाई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद गोयल ने 10 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अपने आदेश में अदालत ने इन 272 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को इन्हें वापस काम पर रखने का निर्देश दिया है।
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