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मैगजीन इंडस्ट्री पीआरबी के संशोधन के प्रस्ताव से खुश नहीं
<p>समाचार4मीडिया ब्यूरो</p> <div>‘द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट,1867’ में जल्द ही
समाचार4मीडिया ब्यूरो 10 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो
‘द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट,1867’ में जल्द ही संशोधन किया जायेगा। इस संशोधन की प्रस्तावित सिफारिशों से भारतीय पत्रिका इंडस्ट्री बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार ने इंडस्ट्री से इस बारे में सुझाव मांगे हैं लेकिन कई मुद्दों पर पत्रिका बिरादरी के लोग इससे सहमत नहीं है।
इसी बीच एसोशिएसन ऑफ इंडियन मैगजीन (एआईएम) ने इन मुद्दों को गम्भीरता से लिया। और कई मुद्दों पर पिछले दिनों हुई बैठक में भी चर्चा की गई।
पीआरबी एक्ट 1867 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। इस संशोधन के प्रस्ताव पर बोलते हुए दिल्ली प्रेस के एडिटर और प्रकाशक परेश नाथ ने बताया, “सरकार के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव अनावश्यक है। पुराना एक्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा था चाहे वो ब्रिटिश राज्य और आजादी के बाद भी इसके काम से संतुष्ट हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो यह अभिव्यक्ति के अधिकार पर चोट होगी।”
दूसरी तरफ इस संशोधन से पत्रिका इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर चित्रलेखा ग्रुप के अध्यक्ष एव प्रकाशक और एआईएम के जनरल सेक्रेटरी मित्रराजी भट्टाचार्या ने कहा, “यह एक्ट पुराना हो गया और इसमें एक बड़े सुधार की जरूरत है। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय का यह कदम उचित है।”
संगठन के मुताबिक एसोशिएसन ऑफ इंडियन मैगजीन के सामने एक बड़ी समस्या पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। मैगजीन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें प्रेस रजिस्ट्रेशन जनरल के साथ-साथ मजिस्ट्रेट और डीसीपी तक के यहां जाना पड़ता है। जबकि अखबार और न्यूज चैनल के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। दिल्ली प्रेस के प्रकाशक परेश नाथ इस पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में आने वाली इतनी कठिनाइयां हमारे मूल अधिकार के खिलाफ हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डीसीपी और मजिस्ट्रेट के पास जाना कहां तक उचित है।
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