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IBDF और TRAI से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए तय की ये तारीख
सभी पक्षों के वकीलों को 12 नवंबर 2021 से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
‘नए टैरिफ ऑर्डर’ (NTO 2.0) को लेकर ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन‘ (आईबीडीएफ) और ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण‘ (TRAI) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।
जस्टिस यू.यू. ललित और एस रवींद्र भट की पीठ के सामने यह मामला एक अक्टूबर 2021 को सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के दौरान ‘आईबीडीएफ‘ की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपनी याचिका में आईबीडीएफ द्वारा पूर्व में दायर प्रत्युत्तर के आधार पर संक्षिप्त तर्क दिए।
समय की कमी के कारण पीठ ने मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर 2021 की तारीख तय कर दी। इस बीच, सभी पक्षों के वकीलों को 12 नवंबर 2021 से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
मामले को पहले 27 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इससे पहले मामले की सुनवाई सात सितंबर को होनी थी, लेकिन फिर 15 सितंबर को सूचीबद्ध हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अन्य मामलों में व्यस्त थी।
पीठ ने 15 सितंबर के एक संक्षिप्त आदेश में कहा था, ‘कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बुलाई जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा उल्लेख किए जाने पर, हम रजिस्ट्री को 27.09.2021 को एक उपयुक्त बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।’
इससे पहले 18 अगस्त को हुई सुनवाई में पीठ ने कहा था कि वह सात सितंबर को अंतरिम राहत के लिए ‘आईबीडीएफ’ की याचिका पर विचार करेगी। इसने ‘ट्राई’ और ‘यूनियन ऑफ इंडिया’ से सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने को भी कहा था।
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