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‘MIB’ ने प्रोग्रामिंग सेवाओं के लिए मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स को दिया ये आदेश
आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे इस बारे में 30 नवंबर 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने कहा है कि ऐसे मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) जो अपनी प्रोग्रामिंग सेवाओं को किसी भी तरह (या तो सीधे अपने सबस्क्राइबर्स को अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से) से अपनी प्रोग्रामिंग सर्विस को उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग सर्विसेज के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे इस बारे में 30 नवंबर 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं। इन दिशानिर्देशों को आप यहां क्लिक कर भी देख सकते हैं।
प्रोग्रामिंग सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
a. Certificate of Channel Carrying Capacity (Statewise) (Sell'-Certification).
b. Details of PS Channels operated at State Level
c. Details of PS Channels operated at District Level.
d. Filled in MHA Security Clearance Pro-forma.
e. Challan copy of payment made on Bharat Kosh Portal for registration of PS Channels.
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